भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ

जैसा कि आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान का गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डाॅ० राजेन्द्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

नवनिर्मित भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है।

● प्रथम अनुसूची - इसमें भारतीय संघ के राज्यों (29 राज्य) तथा संघशासित प्रदेश (7) का उल्लेख किया गया है।

● द्वितीय अनुसूची - इसमें भारतीय राजव्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि उल्लेखनीय है।

● तृतीय अनुसूची - इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।

● चौथी अनुसूची - इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।

● पाँचवीं अनुसूची - इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।

● छठी अनुसूची - इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है।

● सातवीं अनुसूची - इस अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियाँ हैं - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

● आठवीं अनुसूची - इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी।

● नौवीं अनुसूची - भारतीय संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई जिसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का विवरण दिया गया है।

● दसवीं अनुसूची - इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई।

● ग्यारहवीं अनुसूची - इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। इसे 1993 में हुए 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था।

● बारहवीं अनुसूची - संविधान में 74वें संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया जिसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।

भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो अन्य देशों के संविधान से लिया गया है। वो कौन कौन से देश हैं और उनसे कौन कौन से स्रोत लिए गए हैं आइए जानते हैं।।

★ ब्रिटेन - द्विसदनीय व्यवस्था

             - एकल नागरिकता

             - संसदीय शासन

             - विधि निर्माण प्रक्रिया

★ कनाडा - केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति

               - संघात्मक व्यवस्था

               - केन्द्र के पास अविशिष्ट शक्तियां होना

★ अमेरिका - राष्ट्रपति पर महाभियोग

             - उपराष्ट्रपति का पद

             -  न्यायपालिका की स्वतंत्रता

             - न्यायपालिका पुनरावलोकन

                प्रस्तावना

             - मौलिक अधिकार

             - सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियां

★ आयरलैंड - राष्ट्रपति का निर्वाचन

                  - नीति निदेशक सिध्दांत

                  - उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने का

                     प्रावधान                                    

★ ऑस्ट्रेलिया - समवर्ती सूची

                   - प्रस्तावना की भाषा

                   - केंद्र राज्य संबंध               

★ दक्षिण अफ्रीका - संविधान में संशोधन

                          - राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन

★ जर्मनी - आपात उपबंध

★ फ्रांस - गणतंत्र

★ रूस - मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान

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